हरियाणा सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया था कि नूंह हिंसा के बाद दर्ज प्राथमिकी में खान को आरोपी बनाया गया था, साथ ही दावा किया गया था कि पुलिस के पास आरोपों को साबित करने के लिए फोन कॉल रिकॉर्ड और अन्य सबूत हैं।
उल्लेखनीय है कि 31 जुलाई को नूंह में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व वाले जलाभिषेक यात्रा पर भीड़ ने हमला किया था। हमले के दौरान छह लोगों की मौत हो गई थी, इनमें से अधिकतर पर जलाभिषेक यात्रा के दौरान हमला हुआ था। गुरुग्राम से सटे एक मस्जिद पर हुए हमले में एक मौलवी की मौत हो गई थी।