चंडीगढ़। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला जेल से 1 अप्रैल को रिहा किए जा सकते हैं। यह जानकारी उनके अधिवक्ता एचपीएस वर्मा ने शुक्रवार को दी। वर्ष 1988 के रोड रेज के मामले में 59 वर्षीय सिद्धू 1 साल जेल की सजा काट रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख ने पटियाला की एक अदालत में आत्मसर्मण कर दिया था।
इसके बाद उन्हें पिछले साल 20 मई को जेल भेज दिया गया। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला जेल से 1 अप्रैल को रिहा किए जा सकते हैं। वर्ष 1988 के रोड रेज के मामले में 59 वर्षीय सिद्धू 1 साल जेल की सजा काट रहे हैं। इस घटना में 65 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी।
उच्चतम न्यायालय ने उन्हें 1 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि अपर्याप्त सजा देने के लिए दिखाई गई कोई भी सहानुभूति न्याय प्रणाली को और अधिक नुकसान पहुंचाएगी और इससे कानून के प्रभाव के प्रति जनता के भरोसे पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
सिद्धू के अधिवक्ता एचपीएस वर्मा ने कहा कि बहुत अधिक संभावना है कि उन्हें शनिवार को पटियाला जेल से रिहा कर दिया जाएगा। वर्मा ने कहा कि पंजाब जेल नियमावली के मुताबिक अच्छे चालचलन वाला दोषी छूट पाने का हकदार है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख ने पटियाला की एक अदालत में आत्मसर्मण कर दिया था जिसके बाद उन्हें पिछले साल 20 मई को जेल भेज दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने उन्हें 1 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अपर्याप्त सजा देने के लिए दिखाई गई कोई भी सहानुभूति न्याय प्रणाली को और अधिक नुकसान पहुंचाएगी और इससे कानून के प्रभाव के प्रति जनता के भरोसे पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
इस घटना में 65 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी। वर्मा ने कहा कि पंजाब जेल नियमावली के मुताबिक अच्छे चालचलन वाला दोषी छूट पाने का हकदार है। वर्मा ने कहा कि बहुत अधिक संभावना है कि उन्हें शनिवार को पटियाला जेल से रिहा कर दिया जाएगा।(भाषा)