बिहार सरकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत राज्य सरकार हर महीने पात्र महिलाओं को 4,000 रुपये की वित्तीय मदद प्रदान करेगी। सरकार ने राज्य के उन बच्चों को भी मासिक वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है, जो 18 साल से कम उम्र के हैं और जिनके माता-पिता का निधन हो चुका है।
इस योजना के तहत ऐसी महिलाएं, जिनके पति की मौत हो चुकी है या फिर तलाक हो चुका है, उनके दो बच्चों की पढ़ाई और पालन-पोषण के लिए सरकार आर्थिक मदद दे रही है।