न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने बच्ची के माता-पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए रविवार को निर्देश दिया था कि अगर एम्स (कल्याणी) में पोस्टमार्टम करने के लिए आवश्यक सुविधाओं की कमी है तो इसे वहीं स्थित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अस्पताल में किया जाना चाहिए।(भाषा)