पुलिस के मुताबिक शर्मा पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295 ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों का उद्देश्य किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान कर आहत करना), 153 ए (समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 505 (2) के तहत आरोप लगाया गया था।
कथित टिप्पणी को लेकर कई इस्लामी राष्ट्रों द्वारा निंदा किए जाने के बाद भाजपा ने शर्मा को पांच जून को पार्टी से निलंबित कर दिया था। इस बीच पांडे ने कहा कि मुंबई में अवैध डांस बार को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम शहर में अवैध डांस बार नहीं चलने देंगे। हम पहले भी ऐसे बार के संचालकों पर ही नहीं बल्कि पुलिस विभाग के कुछ अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई कर चुके हैं।