झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कोविड-19 के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए। मुख्य सचिव ने अपने आदेश में कहा कि 25 नवंबर को केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार ने जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गुरुवार को नए दिशा-निर्देश जारी करने का फैसला किया जिसमें झारखंड सरकार ने 21 दिसंबर से राज्य में अभिभावकों की अनुमति से 10वीं और 12वीं की कक्षा तथा मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज एवं नर्सिंग स्कूल में कक्षा चलाने की गुरुवार को अनुमति दे दी।
लेकिन सिनेमा, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, जुलूस तथा खेल प्रतियोगिताओं पर रोक जारी रहेगी। इसके अलावा कोचिंग एवं अन्य सभी शिक्षण संस्थाओं में कक्षाओं पर भी रोक यथावत जारी रहेगी। दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य में स्वीमिंग पूल अभी बंद रहेंगे। इसके अलावा किसी भी प्रकार के जुलूस, मेला, प्रदर्शनी तथा किसी खेल प्रतियोगिता को भी अनुमति नहीं दी गई है।
निर्देश के अनुसार सभी स्कूल-कॉलेज अब माता-पिता अथवा अभिभावक की अनुमति से 10वीं एवं 12वीं कक्षा के छात्रों को कक्षा के लिए बुला सकेंगे और उनकी ऑफलाइन कक्षाएं चलाई जा सकेंगी। इसके साथ ही उन्हें ऑनलाइन कक्षाएं भी चलानी होंगी। इसी प्रकार राज्य में मेडिकल कॉलेजों और डेंटल कॉलेजों तथा नर्सिंग स्कूलों में भी 21 दिसंबर से कक्षाएं चलाई जा सकेंगी।
सिंह ने निर्देश दिए हैं कि सभी शिक्षण संस्थान शिक्षा मंत्रालय एवं यूजीसी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे और निरुद्ध क्षेत्रों में इस प्रकार की छूट नहीं है। राज्य में अब फिल्मों की शूटिंग की भी अनुमति दे दी गई है लेकिन वहां दर्शकों को आने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा धार्मिक स्थलों एवं बंद हॉल में 200 लोगों तक को एकत्रित होने की अनुमति दे दी गई है लेकिन सभी को कोविड दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। इसी तरह खुले में 300 लोगों तक को एकत्रित होने की अनुमति दे दी गई है। राज्य सरकार ने श्रीकृष्ण प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, ग्रामीण विकास संस्थान तथा पुलिस प्रशिक्षण संस्थान को भी खोलने की अनुमति दे दी है। (भाषा)