कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी.के.शुक्ला तथा न्यायमूर्ति अमर सिंह चौहान की खण्डपीठ ने नारी निकेतन से तलब सभी निरुद्ध दो दर्जन स्त्री-बच्चों और बच्चियों की याचिका पर मंगलवार को यह आदेश दिया। न्यायालय ने कहा कि बगैर सरकार का जवाब देखे बच्चों को उनके भाग्य भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। (वार्ता)