लोक उपयोगी सेवाओं की लोक अदालत के न्यायाधीश काशीनाथसिंह के समक्ष पांडे की ओर से पेश आवेदन में कहा गया है कि इस क्रीम को लगाने से उनके (पांडे) के चेहरे पर छाले हो गए, जिसका उन्होंने सरकारी अस्पताल में उपचार कराया।
याचिकाकर्ता पांडे ने कहा कि मैंने इस क्रीम की जांच मध्यप्रदेश फूड एंड ड्रग विभाग से भी कराई है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इस जांच रिपोर्ट में बताया गया कि यह क्रीम घटिया किस्म की है। पांडे ने कहा कि मैंने इस जांच रिपोर्ट को अदालत में भी पेश किया है। उन्होंने कहा कि अदालत ने शाहरुख खान, मध्यप्रदेश फूड एंड ड्रग विभाग के नियंत्रक, एक स्थानीय दुकान के मालिक और उस कंपनी के मालिक जिसकी यह शेविंग क्रीम खरीदी थी, उन्हें नोटिस जारी किए हैं। (भाषा)