न्यायमूर्ति संजय यादव और न्यायमूर्ति एके जोशी की युगल पीठ ने नोटिस जारी कर इस बात की जानकारी मांगी है कि किस कानून के तहत अवैध कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है। याचिकाकर्ता वकील उमेश बोहरे ने याचिका में कहा है कि अवैध कॉलोनियों को वैध करना नियमों के विरुद्ध है और इस नियम का फायदा भू-माफिया उठाएंगे। उच्च न्यायालय ने सरकार को जारी नोटिस में यह भी पूछा है कि अवैध कॉलोनी बसाने वालों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई की है।