उन्होंने कहा कि पीड़िता जब घर लौटी तो उसने अपने माता-पिता को बताया कि जब से शिक्षक ने उसे अपने मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो दिखाए हैं और उसके साथ दुर्व्यवहार किया है, तब से उसका स्कूल जाने का मन नहीं करता। उसने कहा कि उसने (शिक्षक ने) कुछ अन्य छात्राओं के साथ भी ऐसा किया था।
अधिकारी ने बताया कि यह जानने के बाद उसके माता-पिता ने पुलिस से संपर्क किया और शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। अधिकारी ने बताया कि बाद में शिक्षक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 74 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना) और 351 (आपराधिक धमकी) तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है।(भाषा)