अदालत के फैसले के मुताबिक विधायक सेंगर को मरते दम तक जेल में ही रहना होगा।
कोर्ट ने धारा 376 और पॉक्सो के सेक्शन 6 के तहत विधायक को दोषी ठहराया था। अदालत में बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि सेंगर के पास पीड़िता को मुआवजा देने के लिए पैसे नहीं हैं। दस्तावेजों के आधार पर उसकी कुल चल और अचल संपत्ति 44 लाख रुपए आंकी गई है। सुनवाई के दौरान वकील ने कहा कि इसका मूल्य फिलहाल घट चुका है।