तीस हजारी कोर्ट के जिला जज धर्मेश शर्मा ने जैसे ही सेंगर को दोषी करार दिया, वह अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। कुलदीप को इस मामले में उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। उल्लेखनीय है कि मामला बढ़ने के बाद कुलदीप को भाजपा ने पार्टी से निकाल दिया था।
यह मामला 2017 का है, जिसमें सेंगर के विरुद्ध पीड़िता के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। सीबीआई को यह मामला 2018 में हस्तांतरित किया गया था। तीस हजारी अदालत में पांच अगस्त को इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी, दोनों आरोपियों के विरुद्ध 9 अगस्त को आरोप तय किए गए थे। इस मामले में चार माह से अधिक सुनवाई चली। अदालत ने दुष्कर्म पीड़िता को नाबालिग माना है।