राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया, प्रदेश के गैर सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों एवं प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर ऐसे सेवानिवृत्त सहायक अध्यापकों, जिनकी आयु 70 वर्ष से कम हो, उनसे वैकल्पिक व्यवस्था के तहत मानदेय के आधार पर शिक्षण कार्य कराए जाने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने बताया कि इस वैकल्पिक व्यवस्था के तहत रखे गए सेवानिवृत्त अध्यापकों से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चयनित अभ्यर्थी के आने तक अथवा एक जुलाई से, ग्रीष्म अवकाश होने की अवधि तक जो भी पहले घटित हो, तक शिक्षण कार्य लिया जाएगा।