प्रदूषण पर दिल्ली सरकार सख्त, बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के चलाई गाड़ी तो रद्द हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, लगेगा 10 हजार तक का जुर्माना
इसके अलावा तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है। नोटिस में कहा गया, “दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी सरकार के परिवहन विभाग ने दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में सभी वाहन मालिकों से अनुरोध किया है कि वे वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र के साथ ही वाहन चलाएं।