मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा था, 'इस मामले के रिकॉर्ड को देखने यह बात सामने आती है कि आरोपी अरविंद केजरीवाल इससे पहले मौके 30 जनवरी 2017 को अदालत के सामने उपस्थित नहीं हुए थे। अपने वकील के माध्यम से याचिका दायर करके उन्होंने दो महीने से भी ज्यादा अवधि के लिए स्थगन ले लिया था हालांकि सीआरपीसी की धारा 205 के तहत आरोपी को अदालत के समक्ष उपस्थित होने में कोई छूट नहीं है।