‘सच का सामना’ के खिलाफ याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने टीवी शो ‘सच का सामना’ के खिलाफ दर्ज दो याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि किसी भी कार्यक्रम को बंद करना या ना करने का निर्णय सरकार को लेना होता है और यह कोर्ट का काम नहीं है। कोर्ट को इससे भी महत्वपूर्ण कई काम हैं।

याचिकाकर्ता दीपक मैनी और प्रभात कुमार ने कहा था कि स्टार प्लस पर प्रसारित यह कार्यक्रम भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। कोर्ट ने इसके जवाब में कहा है कि हमारी संस्कृति इतनी कमजोर नहीं है कि एक टीवी कार्यक्रम से उस पर कोई आँच आए।

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