नई दिल्ली। राजधानी के उपभोक्ता फोरम ने ब्रिटिश एअरवेज को उसकी सेवाओं में त्रुटि पाए जाने पर एक बुजुर्ग महिला को पाँच लाख रुपए क्षतिपूर्ति राशि सौंपने के आदेश दिए हैं।
उक्त महिला को न्यूयॉर्क से लंदन होते हुए राजधानी दिल्ली पहुँचना था, लेकिन लंदन के हीथ्रो एअरपोर्ट के अधिकारियों की गलती के कारण उन्हें वहाँ पाँच दिन तक रुकना पड़ा।
जनवरी 2003 के मामले की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम ने अपने फैसले में कहा, महिला को अगर किन्हीं कारणों से रुकना पड़ा तो एअरपोर्ट अधिकारियों को अपने खर्च पर उन्हें किसी होटल में ठहराने का बंदोबस्त करते।