नीमा कहते हैं कि जमीन बेचने के बाद यदि व्यक्ति प्रॉपर्टी में निवेश करता था तो उस पर टैक्स छूट अनलिमिटेड थी, लेकिन अब यह छूट सिर्फ 10 करोड़ तक ही रहेगी। हालांकि इससे छोटे और मध्यमवर्गीय लोगों को नुकसान नहीं होगा, लेकिन बड़े लोगों को, जो 10 करोड़ से ज्यादा का सौदा करते हैं, उन्हें इसका नुकसान होगा।