नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स की पुरानी व्यवस्था खत्म कर दी है। नई व्यवस्था के तहत 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा।
सीतारमण ने कहा कि मैंने 2020 में 2.5 लाख रुपए शुरू होने वाले 6 आयकर स्लैब के साथ नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था की शुरुआत की है। स्लैब की संख्या को घटाकर 5 कर दिया गया है और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया गया है।
वित्तमंत्री की घोषणा के मुताबिक अब नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। अभी तक यह सीमा 5 लाख रुपए थी। हालांकि 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, वहीं 4 लाख रुपए तक की छूट प्राप्त करने के लिए आपको निवेश दर्शाना होगा।