नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स की पुरानी व्यवस्था खत्म कर दी है। नई व्यवस्था के तहत 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा। सरकार ने 6 आयकर स्लैब के साथ नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था की शुरुआत की है। स्लैब की संख्या को घटाकर 5 कर दिया गया है और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया गया है। आइए जानते हैं किस व्यक्ति को चुकाना होगा, कितना टैक्स....