नई टैक्स प्रणाली में 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। 3 लाख से 7 लाख तक की आय पर 10 फीसदी, 7 साल से 10 लाख तक की आय पर 15 फीसदी, 12 लाख से 15 लाख तक की आय पर 20 फीसदी और 15 लाख से ज्यादा की आय पर 30 फीसदी से ज्यादा टैक्स देना होगा।
कौन ही टैक्स प्रणाली बेहतर : भले ही सरकार पुरानी टैक्स प्रणाली से कर भरने वालों को नई टैक्स प्रणाली अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही हो लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना है और आप टैक्स नहीं देना चाहते तो आपके लिए पुरानी टैक्स प्रणाली ही बेहतर है। इसमें छूट के लिए आपको कुछ क्लेम दिखाना होगा।