वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन की एक सलाहकार उप-समिति ने नौकरी गंवाने वाले H1-B वीजा धारी कर्मचारियों के लिए मौजूदा अनुग्रह अवधि (ग्रेस पीरियड) 60 दिन से बढ़ाकर 180 दिन करने की सिफारिश की है, ताकि कर्मचारियों को नई नौकरी ढूढने के पर्याप्त अवसर मिल पाएं।
एशियाई अमेरिकी, मूल हवाई वासी और प्रशांत द्वीप के लोगों से जुड़े मामलों पर राष्ट्रपति के सलाहकार आयोग के सदस्य अजय जैन भुटोरिया ने मंगलवार को कहा कि आव्रजन उप-समिति ने गृह सुरक्षा मंत्रालय और अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) को उन एच1-बी वीजा धारी कर्मचारियों के लिए अनुग्रह अवधि 60 दिन से बढ़ाकर 180 दिन करने की सिफारिश की है, जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी है।
भुटोरिया ने नौकरी से निकाले गए एच1-बी कर्मचारियों के समक्ष पेश होने वाली चुनौतियों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा 60 दिन की अवधि पर्याप्त नहीं है और इस दौरान कई समस्याएं पेश आती हैं, जिसमें कम समय सीमा के भीतर नई नौकरी खोजना, एच1-बी के दर्जे को बदलने की जटिल कागजी कार्रवाई और यूएससीआईएस की प्रक्रिया में देरी शामिल है।
गृह सुरक्षा मंत्रालय और अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (USCIS) से की गई सिफारिश में कहा गया है कि उन लोगों को रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज (EAD) और यात्रा दस्तावेज प्रदान किए जाएं, जिनकी EB-1, EB-2, EB-3 श्रेणियों में I-140 रोजगार-आधारित वीजा याचिकाओं को मंजूरी दी गई है और जो वीजा के लिए 5 या अधिक वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, भले ही उन्होंने स्थिति के समायोजन के लिए आवेदन दायर किया हो। (भाषा)