केवल ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन : इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से ऋण आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन https/moment.up.gov.in की वेबसाइट पर किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में बने कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र में मौजूद अधिकारियों से संपर्क कर योजना की जानकारी हासिल की जा सकती है।
कौनसे डॉक्यूमेंट जरूरी हैं : उपायुक्त उद्योग चंद्रभान सिंह ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए युवाओं के पास आधार कार्ड, फोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, शिक्षा प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र, 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तावित कार्य हेतु किसी वित्तीय संस्थान से इसके पूर्व ऋण प्राप्त नहीं किया है एवं डिफाल्टर न होने विषयक शपथ पत्र, कार्य स्थल निजी होने का प्रमाण अथवा 10 वर्ष की किरायेदारी का अनुबंधन पत्र, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, जिसमें बैंक शाखा का नाम एकाउंट नंबर एवं आईएफएससी कोड का स्पष्ट उल्लेख हो। जो भी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उससे संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र होना बेहद जरूरी है। इन सभी औपचारिकताओं की पूर्ति के बाद मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभ युवाओं को मिल सकता है।