नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि (Employee provident fund) के सदस्यों के बीच विशेषतौर से कोविड-19 (Covid-19) महामारी के दौरान उमंग मोबाइल ऐप का उपयोग काफी सुविधाजनक रहा। श्रम मंत्रालय के मुताबिक अगस्त 2019 के बाद से ऐप पर 47.3 करोड़ हिट हुए हैं जिसमें से 41.6 करोड़ यानी 88 प्रतिशत हिट केवल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की सेवाओं को लेकर हुए हैं।
क्या है ईपीएस सुविधा : सदस्य इसमें कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत योजना प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। पेंशन योजना प्रमाण-पत्र उन सदस्यों को जारी किया जाता है जिन्होंने अपना ईपीएफ फंड निकाल लिया है, लेकिन वे पेंशन लाभ के लिए सेवानिवृत्ति आयु तक ईपीएफओ के साथ सदस्यता बनाए रखना चाहते हैं।
कोई भी सदस्य पेंशन योजना के तहत पेंशन पाने का पात्र तभी होता है जब कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत कम से कम 10 साल उसका सदस्य हो। सदस्य यदि नई नौकरी पाता है तब ऐसी स्थिति में उसे पेंशन योजना का प्रमाण-पत्र नए नियोक्ता के साथ पेंशन लाभ को जारी रखने में मददगार होता है। सदस्य की असमय मृत्यु हो जाने की स्थिति में भी योजना प्रमाण-पत्र परिवार के सदस्यों के लिए सहायक होता है।