भारतीय डाक विभाग ने 26 अप्रैल से चर्चित राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के लिए ऑनलाइन सेवा शुरू कर दी है। अब सभी पात्र नागरिक डाकघर गए बिना इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अभी तक भारत सरकार की इस स्वैच्छिक योजना का प्रबंधन भौतिक प्रक्रिया के जरिए पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अपने नामित डाकघरों से किया जा रहा था। इस योजना में टैक्स कटौती का फायदा भी मिल जाता है।
कौन कर सकता है आवेदन : भारत का नागरिक जिसकी आवेदन जमा करने की तिथि तक 18 से 70 वर्ष के बीच आयु हो, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में रेजिडेंट और नॉन- रेजिडेंट दोनों तरह के नागरिक पात्र हैं। आवेदन के लिए इच्छुक व्यक्ति केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी अथवा निजी क्षेत्र के कर्मचारी हो सकते हैं।