इस स्कीम में कुछ खास मामलों में प्रीमैच्योर विड्रॉल की भी सुविधा मिलती है। इस योजना का लाभ ले रहे व्यक्ति या उनके पती/पत्नी को किसी गंभीर बीमारी के लिए यह सुविधा मिलती है। हालांकि, इस तरह के मामलों में पर्चेज प्राइस का केवल 98 फीसदी सरेंडर वैल्यू ही वापस किया जाता है।