New Year 2024 : नए साल में Change होंगे Rules, जल्द करवा लें ये काम वरना बढ़ जाएंगी मुश्किलें

बुधवार, 27 दिसंबर 2023 (18:33 IST)
New Rules From 1st January 2023 :  नए साल की शुरू होने में कुछ दिन शेष हैं। महीने की समाप्ति के साथ ही कुछ नियम भी बदलने वाले हैं। आप 31 दिसंबर तक ये काम जरूर करवा लें वरना आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जानिए कौनसे नियम बदलने वाले हैं।
 
1. रिटर्न फाइल (Updated ITR Filing) : आयकर रिटर्न फाइल (Income Tax Return) करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 तय की थी, लेकिन कई टैक्‍सपेयर्स ने अभी तक यह काम नहीं पूरा किया है। 31 दिसंबर 2023 तक लेट फीस के साथ अपडेटेड आईटीआर फाइल (Updated ITR Filing) करना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो 1 जनवरी से और ज्‍यादा जुर्माने का भुगतान करना पड़ सकता है।
 
2. डीमैट अकाउंट में जोड़े नॉमिनी (Demat Account Nomination) : अगर आप शेयर बाजार में इनवेस्ट करते हैं तो आपको 31 दिसंबर से पहले नॉमिनी जोड़ लेना चाहिए, क्‍योंकि सेबी ने डीमैट अकाउंट (Demat Account Nomination) में नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर दी है। नॉमिनी नहीं जोड़ने पर डीमैट अकाउंट फ्रीज हो सकता है, जिससे शेयरों की खरीद और बिक्री नहीं कर पाएंगे। म्‍यूचुअल फंड (Mutual Fund) में भी निवेश करते हैं तो भी नॉमिनी जोड़ना आवश्यक होगा। ऐसा नहीं करने पर फंड जमा और निकालने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 
 
3. बंद हो सकती है UPI ID : जिन UPI आईडी का प्रयोग पिछले एक साल से नहीं किया जा रहा है, वे बंद हो जाएंगे। नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जैसे ऑनलाइन पेमेंट ऐप के UPI आईडी को बंद करने का फैसला लिया है। अगर आपका भी कोई ऐसा यूपीआई आईडी है तो उससे तुरंत लेन-देन करें।
 
4. बैंक लॉकर एग्रीमेंट (Bank Locker Agreement) : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी बैंकों से कहा है कि वे अपने ग्राहकों का लॉकर एग्रीमेंट (Bank Locker Agreement) संशोधित करा लें, इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। अगर आप भी बैंक लॉकर ले रखें हैं तो नए लॉकर एग्रीमेंट को जल्‍द से जल्‍द पूरा कर लें। अगर ये काम 31 दिसंबर तक पूरा नहीं हुआ तो आपको बैंक लॉकर खाली करना पड़ सकता है। एजेंसियां

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