कस्बे ने कहा कि दीर्घकालिक नजरिये से बड़े व्यापारियों पर एक उचित शुल्क लगाया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि यह कब लागू होगा। यह एक वर्ष, दो वर्ष, या तीन वर्ष बाद हो सकता है।
उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दिसंबर, 2023 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लेकर एक बड़ा ऐलान करते हुए इसके ट्रांजैक्शन लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया। यूजर्स यह पेमेंट केवल हॉस्पिटल और शैक्षणिक संस्थानों को ही कर पाएंगे। NPCI ने पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर (PSBs) और APs को यह सुविधा 10 जनवरी, 2024 से प्रदान करने को कहा है।
Edited by : Nrapendra Gupta