नई व्यवस्था के तहत मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों में एसी सेकंड, थर्ड और चेयरकार में वेटिंग की अधिकतम सीमा उनकी सीट उपलब्धता का 60 प्रतिशत होगा। वहीं शयनयान और चेयरकार में सीट संख्या से अधिकतम 40 प्रतिशत तक ही वेटिंग टिकट जारी होगा।
गौरतलब है कि यह नियम रियायती टिकटों या सरकारी यात्रा वारंट पर लागू नहीं होगा। दिव्यांग व्यक्ति, मेडिकल कोटा पर यात्रा करने वाले व्यक्ति, रक्षा सेवाओं के कर्मचारी और अन्य योग्य लोगों को ट्रेन में पहले की तरह ही प्राथमिकता मिलती रहेगी।
इससे पहले रेलवे बोर्ड ने 17 अप्रैल को सभी जोनल रेलवे और रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र को इस संबंध में एक आदेश जारी किया था। उसके मुताबिक वेटिंग टिकटों की संख्या उपलब्ध सीटों के 25 प्रतिशत तक सीमित किया गया था। इसके बाद आरक्षण प्रणाली में संशोधन करते हुए श्रेणीवार प्रतीक्षा सूची की सीमा को निर्धारित किया गया।