सरकार ने हाल ही में पारित बैंकिंग संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार, जमाकर्ताओं को अब चार व्यक्तियों तक के नामांकन की अनुमति दी गई है। वित्त मंत्री द्वारा साझा की गई अधिसूचना में कहा गया है कि सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम 2018 की अनुसूची II में सेवाओं के लिए लिए जाने वाले शुल्क के तहत नॉमिनी को रद्द करने या संशोधन के लिए 50 रुपए का शुल्क अब हटा दिया गया है। Edited by: Sudhir Sharma