एक किलोमीटर के दायरे में अंडे और चिकन बेचा तो होगी जेल

अवनीश कुमार
बुधवार, 13 जनवरी 2021 (14:18 IST)
कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर प्राणी उद्यान में मृत हुए 4 पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन के साथ-साथ प्राणी उद्यान प्रशासन बेहद सतर्क है। प्राणी उद्यान में बर्ड फ्लू की पुष्टि के ठीक बाद दर्शकों के प्रवेश पर रोक लगाई गई थी। वहीं, जिला प्रशासन ने धारा 144 लगाते हुए 1 किलोमीटर के दायरे में अंडे व चिकन बेचने पर पाबंदी लगा दी है। 
 
धारा 144 का कड़ाई से पालन कराने के लिए अब पुलिस प्रशासन ने भी कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कड़े निर्देश दिए हैं और कहा कि अगर अंडे व चिकन की बिक्री करते हुए कोई भी पाया गया तो सख्त से सख्त कार्रवाई के साथ धारा 144 का उल्लंघन मानते हुए जेल भेज दिया जाएगा।
 
1 किलोमीटर में पुलिस का सख्त पहरा है : जिला प्रशासन के सख्त रुख के बाद अब पुलिस प्रशासन ने भी बर्ड फ्लू को रोकने के लिए प्राणी उद्यान के 1 किलोमीटर के दायरे में सख्त पहरा लगा दिया है। 1 किलोमीटर के दायरे में अंडे के ठेले से लेकर बड़ी दुकानें तक बंद कराने के लिए लगातार पुलिस सड़कों पर घूम रही है और वहीं 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी चिकन शॉप को बंद करने को लेकर पुलिस द्वारा धारा 144 की सूचना चस्पा कर दी गई है। चिकन शॉप के मालिकों को अग्रिम आदेश तक दुकानें नहीं खोलने की हिदायत दी गई है।
 
क्या बोले अधिकारी : एडीएम सिटी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए प्राणी उद्यान के आसपास के सभी चिकन शॉप और अंडे के दुकानों को सुरक्षा की दृष्टि से बंद करा दिया गया है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
 
गौरतलब है कि 5 जनवरी को दो मुर्गी और दो तोते की अचानक मौत हो गई थी, जिसके बाद प्राणी उद्यान ने मौत के कारण जानने के लिए चारों पक्षों के सैंपल भोपाल के रिसर्च सेंटर भेजे थे। जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्राणी उद्यान में हड़कंप मच गया था। पक्षियों और जानवरों की सुरक्षा के लिए दवाई के छिड़काव के साथ साफ सफाई का कार्य जारी है।

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