Mathura : मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि- शाही ईदगाह विवाद में लंबित 18 सिविल वादों की पोषणीयता पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से हिंदू पक्ष को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट में 12 अगस्त से सिविल वादों की सुनवाई शुरू होगी।
अदालत ने कहा कि हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल सिविल वाद पोषणीय है। ईदगाह कमेटी हाइकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।
मुस्लिम पक्ष की ओर से सभी सिविल वादों की पोषणीयता को लेकर दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन अदालत ने दिन प्रतिदिन लंबी सुनवाई की थी। इसके बाद जून में फैसला सुरक्षित कर लिया था।