Life imprisonment to rapist of minor: उत्तरप्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले की एक अदालत ने 11 वर्षीय एक बच्ची से दुष्कर्म और बाद में गला दबाकर उसकी हत्या करने के प्रयास के मामले आरोपी को आजीवन कारावास (Life imprisonment) की सजा सुनाई और 56 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। एक अधिकारी ने नोएडा में शुक्रवार को यह जानकारी दी।
जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा : अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अगर दोषी जुर्माने की रकम अदा नहीं करता है तो उसे 1 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जिला सहायक एवं शासकीय अधिवक्ता चवन पाल भाटी ने बताया कि 25 अगस्त 2020 को ईकोटेक-3 थाना क्षेत्र में राकेश जाटव नाम के व्यक्ति ने 11 वर्षीय एक बच्ची से दुष्कर्म किया और बच्ची के शोर मचाने पर आरोपी ने उसका गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की।