Life imprisonment to rapist of minor: उत्तरप्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले की एक अदालत ने 11 वर्षीय एक बच्ची से दुष्कर्म और बाद में गला दबाकर उसकी हत्या करने के प्रयास के मामले आरोपी को आजीवन कारावास (Life imprisonment) की सजा सुनाई और 56 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। एक अधिकारी ने नोएडा में शुक्रवार को यह जानकारी दी।
दोषी पर 56 हजार रुपए का जुर्माना भी : मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र विशेष न्यायाधीश (पास्को) द्वितीय चंद्र मोहन श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार को गवाह एवं साक्ष्य के आधार पर आरोपी राकेश को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारवास की सजा सुनाई साथ ही दोषी पर 56 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा : अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अगर दोषी जुर्माने की रकम अदा नहीं करता है तो उसे 1 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जिला सहायक एवं शासकीय अधिवक्ता चवन पाल भाटी ने बताया कि 25 अगस्त 2020 को ईकोटेक-3 थाना क्षेत्र में राकेश जाटव नाम के व्यक्ति ने 11 वर्षीय एक बच्ची से दुष्कर्म किया और बच्ची के शोर मचाने पर आरोपी ने उसका गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की।
उन्होंने बताया हालांकि इस दौरान वहां से गुजर रहे राहगीरों ने आरोपी को देख लिया जिसके बाद आरोपी बच्ची को अधमरा छोड़कर मौके से फरार हो गया। अधिवक्ता ने बताया कि बच्ची के परिजनों की शिकायत पर घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया था।(भाषा)