Ballia Uttar Pradesh Crime News : उत्तर प्रदेश की बलिया पुलिस ने 10वीं कक्षा की एक छात्रा का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने के आरोप में एक शिक्षक को शनिवार को गिरफ्तार किया। किशोरी के बयान के आधार पर मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता की दुष्कर्म की धारा और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की सुसंगत धारा जोड़ दी गई है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को शनिवार को तुर्तीपार रेगुलेटर पुलिया के समीप से गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई पूर्ण कर जेल भेज दिया।
पुलिस ने यह जानकारी दी है। पुलिस ने दर्ज प्राथमिकी के हवाले से बताया कि उभांव थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी 10वीं कक्षा की छात्रा 25 फरवरी को परीक्षा देने के लिए अपने घर से निकली थी, लेकिन स्कूल के पूर्व शिक्षक अजय चौहान ने शिक्षक प्रियांशु यादव और संदीप शुक्ला की मदद से उसका अपहरण कर लिया।
उसने बताया कि पीड़िता के पिता की तहरीर पर अजय चौहान, प्रियांशु यादव और संदीप शुक्ला के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के तहत अपहरण के आरोप में मामला दर्ज किया। थाना प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) राजेन्द्र प्रसाद सिंह ने शनिवार शाम बताया कि पुलिस ने तीन दिन पहले थाना क्षेत्र के एक स्थान से छात्रा को मुक्त करा लिया।
थाना प्रभारी के मुताबिक, किशोरी ने पुलिस को बयान दिया कि शिक्षक अजय चौहान उसे अगवा कर दिल्ली ले गया तथा उससे दुष्कर्म किया। उन्होंने बताया कि किशोरी के बयान के आधार पर मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता की दुष्कर्म की धारा और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की सुसंगत धारा जोड़ दी गई है।