आजम खान की सुरक्षा वापस लेने को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक रामपुर डॉक्टर संसार सिंह ने बताया कि सुरक्षा मुख्यालय से पुलिस अधीक्षक का एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें उल्लेखित है कि पूर्व विधायक मोहम्मद आजम खान को पूर्व से प्रदत्त वाई श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने बताया कि इस आदेश के क्रम में उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई है।
उत्तर प्रदेश में रामपुर की एमपी/एमएलए अदालत ने सपा नेता एवं विधायक आजम खान को भड़काऊ भाषण देने के मामले में पिछले साल अक्टूबर में दोषी करार देते हुए 3 साल कैद और 6 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। (भाषा)