बचाव पक्ष का तर्क सुनने के बाद अदालत ने कहा कि वह पहले याचिकाकर्ता के वकील का पक्ष सुनेगी जो बुधवार को अदालत में मौजूद नहीं थे और मामले की सुनवाई की तारीख 11 अप्रैल तय की। उप्र सुन्नी सेंट्रल वक्फ़ बोर्ड के चेयरमैन के अधिवक्ता नीरज शर्मा ने वाद की पोषणीयता के मामले को प्राथमिकता देने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के आदेश का हवाला दिया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
गौरतलब है कि इस मामले में हिन्दू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता एवं उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह ने गत वर्ष आठ दिसंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय सोनिका वर्मा की अदालत में याचिका दाखिल की और दावा किया कि जिस 13.37 एकड़ जमीन पर शाही मस्जिद ईदगाह बनी है, वह श्री कृष्ण जन्मभूमि की है।
Edited By : Chetan Gour (भाषा)