पाक में रक्षा सचिव पर चलेगा मुकदमा

शुक्रवार, 25 अक्टूबर 2013 (21:57 IST)
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इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने छावनी बोर्डों का चुनाव कराने पर लिखित वचन देने में विफल रहने पर रक्षा सचिव लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्‍त) आसिफ यासिन मलिक पर आज अदालत की अवमानना का मुकदमा चलाने का आदेश दिया।

मुख्य न्यायाधीश इफ्तिकार चौधरी की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने अपने फैसले में कहा कि मलिक पर चार नवंबर को मुकदमा चलाया जाएगा। मलिक सेना प्रमुख जनरल अशफाक परवेज कयानी के करीबी समझे जाते हैं।

मलिक ने 22 अक्टूबर को अदालत से माफी मांगी थी तथा 40 छावनी बोर्डों का चुनाव कराने के लिए और वक्त मांगा था। अधिकारियों ने बताया कि इन छावनी बोर्डों में 1998 में चुनाव हुए थे और पिछले 14 सालों से ये बिना जनप्रतिनिधि के हैं।

मुख्य न्यायाधीश ने उनका लिखित माफीनामा अस्वीकार करते हुए कहा, यह अस्वीकार्य है। यह अदालत का आदेश है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। ग्यारह अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने मलिक को नोटिस जारी किया था और उनसे पूछा था कि अदालत से बार-बार निर्देश दिए जाने के बाद भी चुनाव नहीं कराने पर अदालत की अवमानना के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। (भाषा)

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