मुशर्रफ के खिलाफ राष्ट्रद्रोह मामले में जांच शुरू

बुधवार, 3 जुलाई 2013 (21:50 IST)
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इस्लामाबाद। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सरकार को आदेश दिया कि वह पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ के खिलाफ घोर राष्ट्रद्रोह के मामले में जांच शुरू करे तथा गैरजरूरी देरी किए बिना जांच पूरी करे।

न्यायमूर्ति जव्वाद एस ख्वाजा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने पाकिस्तान सरकार को आदेश दिया कि घोर राष्ट्रद्रोह के मामले में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार मुशर्रफ के खिलाफ जांच की जाए तथा इसे कम से कम समय में पूरा किया जाए।

यहां की शीर्ष अदालत ने सरकार को यह भी निर्देश दिया कि अनावश्यक विलंब के जांच पूरी की जाए। सरकार और अदालत किसी ने भी संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) के लिए जांच पूरी करने के संदर्भ में कोई समयसीमा तय नहीं की है।

सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार इस मामले की जांच के लिए पहले ही एक विशेष दल का गठन कर चुकी है। कानून के मुताबिक संघीय सरकार ही राष्ट्रद्रोह का मामला शुरू करने का आदेश दे सकती है। पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 6 के अनुसार राष्ट्रद्रोह के मामले में अधिकतम सजा मृत्युदंड है। (भाषा)

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