अदालत ने निठारी मामले में फैसला टाला

बुधवार, 1 अप्रैल 2009 (13:55 IST)
निठारी कांड में यहाँ की विशेष सीबीआई अदालत ने बुधवार को अपने निर्णय को आगे बढ़ा दिया, इससे पहले अदालत ने आठ वर्षीय बालिका आरती के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में एक गवाह से पुन: पूछताछ करने का फैसला लिया।

सीबीआई के विशेष सरकारी अभियोजक एसपी अहलूवालिया ने कहा कि स्पष्टीकरण के मकसद से अदालत ने दिनेश यादव के बयान की पड़ताल करने का फैसला किया है। वे उत्तरप्रदेश पुलिस के शुरुआती जाँच अधिकारी हैं। अदालत ने यादव को 15 अप्रैल को अदालत के समक्ष आने का समन जारी किया है।

अदालत ने इससे पहले अलग-अलग मामलों में मनिंदरसिंह पंधेर और उसके नौकर सुरिंदर कोली दोनों को ही दोषी ठहराया था और मौत की सजा सुनाई थी। हालाँकि वर्तमान मामले में केवल कोली ही आरोपी है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार आरती 25 अक्टूबर 2006 की दोपहर बाद से लापता थी और तीन दिन बाद पुलिस को उसका शव निठारी में पंधेर के घर के पीछे दफन मिला।

पीड़िता के वकील प्रवीण राय ने बताया कि सुरिंदर कोली ने पहले ही अपना दोष स्वीकार किया है। हमें विश्वास है कि अदालत इस मामले में भी सही फैसला सुनाएगी।

आरोप पत्र के अनुसार आरती के परिजनों ने अपने दर्ज बयानों में 55 वर्षीय पंधेर का नाम नहीं लिया था। सीबीआई ने भी इस मामले में केवल 38 वर्षीय कोली के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। शुरुआत में पंधेर को उसके सेलफोन रिकॉर्ड को देखते हुए क्लीन चिट दे दी गई।

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