अयोध्या मामला, यूपी और केन्द्र को नोटिस

शुक्रवार, 23 अप्रैल 2010 (19:14 IST)
अयोध्या में विवादित जगह पर भगवान राम की पूजा का मामला एक बार फिर उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया है। अधिकारियों द्वारा लगाए गए कथित अनुचित प्रतिबंध को हटाने की माँग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज केंद्र और उत्तरप्रदेश सरकार से इस संबंध में जवाब माँगा।

जनता पार्टी के प्रमुख सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर प्रधान न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन, एके गांगुली और बीएस चौहान की पीठ ने फैजाबाद के जिला आयुक्त एवं अन्य को भी नोटिस जारी किया। स्वामी ने आरोप लगाया कि पूजा पर अनावश्यक एवं अनुचित कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं।

पीठ ने जवाब और आवेदन पर आपत्तियों के लिए चार हफ्ते का समय दिया है एवं मामले की अगली सुनवाई की तारीख 31 अगस्त तय की है।

जनता पार्टी के नेता ने कहा कि उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा फैजाबाद के आयुक्त की सलाह पर पूजा पर लगाए गए प्रतिबंध अनुचित एवं अनावश्यक हैं।

पीठ के समक्ष आवेदन के समर्थन में दिए गए शपथ-पत्र में उन्होंने कहा कि इस आवेदन (स्वामी) के अनुसार ये (प्रतिबंध) काफी अपमानजनक एवं अनुचित हैं और खासकर बुजुर्गों, बीमारों एवं महिला श्रद्धालुओं के लिए काफी कड़े हैं। उन्होंने कहा कि 16 वर्ष पहले लगाए गए प्रतिबंध के कारण पूजा करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

स्वामी ने कहा था कि मामले पर शीघ्रता से सुनवाई होनी चाहिए क्योंकि इसमें लोक स्वास्थ्य एवं नैतिकता का मामला उठता है और वे श्रद्धालुओं की तरफ से राहत की माँग कर रहे हैं। (भाषा)

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