वायुसेना में दाढ़ी रखने पर रोक उचित

बुधवार, 21 जनवरी 2009 (07:24 IST)
केन्द्र ने भारतीय वायुसेना में कार्यरत मुस्लिमकर्मियों के दाढ़ी रखने पर रोक को उचित ठहराते हुए उच्चतम न्यायालय से कहा है कि यह किसी तरह से उनके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है।

केन्द्र ने उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी एक नोटिस के जवाब में कहा कि आदेश भारतीय वायुसेना जैसे लड़ाकू बल में सामंजस्य के हित में और सुरक्षा निहितार्थों को भी ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।

केन्द्र ने अपने जवाब में कहा कि ये नीतियाँ प्रकृति में धर्मनिरपेक्ष हैं ओर किसी खास धर्म के वायुसेनाकर्मियों के आचरण को प्रशासित करने के लिए नहीं बनाई गई है।

उच्चतम न्यायालय ने भारतीय वायुसेना के एक कर्मी मोहम्मद जुबैर की याचिका पर केन्द्र को नोटिस जारी किया था। जुबैर ने 24 फरवरी 2003 में भारतीय वायुसेना के गोपनीय आदेश को चुनौती दी है, जिसमें मुस्लिमकर्मियों के दाढ़ी रखने पर रोक लगाई गई है।

केन्द्र ने याचिका को खारिज करने की माँग करते हुए दलील दी है कि रोक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कर्मी अपने धर्म से नहीं, बल्कि काम की प्रकृति से पहचाने जाएँ।

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