समलैंगिकता, हाईकोर्ट के आदेश का विरोध नहीं

मंगलवार, 1 सितम्बर 2009 (23:15 IST)
समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने संबंधी दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का केन्द्र संभवत: विरोध नहीं करेगा और इस संबंध में जल्द ही मंत्रिमंडल में फैसला किया जाएगा।

सूत्रों ने कहा कि सरकार के संभावित रुख पर तैयार नोट को आने वाले कुछ दिनों में गृह मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष पेश किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस नोट में समलैंगिक संबंधों को वैध करार देने के मुद्दे पर तीन मंत्रालयों का मत शामिल होगा। यह मंत्रालय हैं- स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विधि मंत्रालय।

गृहमंत्री पी. चिदंबरम, स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद और विधिमंत्री एम. वीरप्पा मोइली इस मुद्दे पर अपने रुख को अंतिम रूप देने के लिए कम से कम दो बैठकें कर चुके हैं।

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