उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को उन याचिकाओं का चार माह के भीतर निपटारा करने का निर्देश दिया है, जिनमें 2600 करोड़ रुपए की लागत से दलित नेताओं की मूर्तियाँ लगाए जाने के मायावती सरकार के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है।
न्यायमूर्ति एचएस बेदी तथा न्यायमूर्ति एके पटनायक ने हालाँकि राज्य सरकार को उस स्थल पर कुछ निश्चित रख-रखाव के कार्य की मंजूरी दे दी, जहाँ उसने पूर्व में सभी तरह की निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी थी। (भाषा)