आसाराम बापू के खिलाफ समन जारी

शनिवार, 24 अप्रैल 2010 (17:50 IST)
आसाराम बापू सहित दो अन्य के खिलाफ शनिवार को पटना की एक अदालत ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के प्रशासक आचार्य किशोर कुणाल द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में समन जारी किया।

न्यायिक दंडाधिकारी दिव्या वशिष्ठ ने उक्त मामले में आसाराम बापू, स्वामी नरेन्द्र गोस्वामी और जय कुमार सिंह को आगामी 22 मई को अदालत में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा है।

कुणाल ने एक जुलूस के दौरान उनके खिलाफ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर उनकी छवि धूमिल करने को लेकर 21 मार्च 2009 को अदालत में इन तीनों के खिलाफ भादवि की धारा 500, 508 और 120-बी के तहत एक परिवाद दायर किया था।

कुणाल ने आरोप लगाया है कि कदमकुआँ स्थित भीखमदास राम-जानकी ठाकुरबाड़ी की संपत्ति पर आसाराम बापू और उनके समर्थकों द्वारा जबरन कब्जा किया गया है। वह जब उसे मुक्त कराने संबंधी अदालत के आदेश का पालन कराने पहुँचे तब उन लोगों ने कदमकुआँ थाने में पदस्थापित एक आरक्षी और परिषद के अधीक्षक के साथ मारपीट की थी। (भाषा)

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