कर्नाटक लाएगा ककोका

शुक्रवार, 8 मई 2009 (22:56 IST)
कर्नाटक ने शुक्रवार को कहा कि वह आतंकवाद को कर्नाटक संगठित अपराध कानून (ककोका) के दायरे में लाने के लिए एक अध्यादेश जारी करेगा जिसमें इस समस्या से निपटने के लिए अधिकतम सजा को बढ़ाकर मृत्युदंड करने और आरोपी को एक साल तक हिरासत में रखने सहित कड़े प्रावधान किए जाएँगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री शोभा कर्नाडलाजे ने यहाँ संवाददाताओं से कहा कि राज्य कैबिनेट ने एक अध्यादेश जारी कर ककोका में संशोधन करने का निर्णय किया है क्योंकि विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा।

प्रस्तावित संशोधनों के तहत आतंकवाद के कृत्यों को ककोका के दायरे में लाया जाएगा। इन प्रावधानों को महाराष्ट्र संगठित अपराध कानून (मकोका) के तर्ज पर बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा की अध्यक्षता में हुई बैठक में पाँच और धाराओं को शामिल करने का निर्णय किया गया। इनमें जुर्माना राशि की सीमा को एक लाख रुपए से बढ़ाकर पाँच लाख रुपए करने तथा इस कानून के तहत निरुद्ध किए गए आरोपियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है।

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने और जाँच करने की 180 दिनों की मौजूदा सीमा को बढ़ाकर 365 दिन करने का प्रावधान करने का निर्णय किया गया है।

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