बलात्कार मामले में माता-पिता को सजा

सोमवार, 24 जून 2013 (21:16 IST)
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कोच्चि। एक अदालत ने उस किशोरी के पिता को 10 साल के सश्रम कारावास तथा उसकी मां को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, जिसके साथ कई लोगों ने बलात्कार किया था

इस मामले में अतिरिक्त सत्र अदालत ने पिता पर 40 हजार रुपए तथा मां पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

किशोरी का पिता सुधीर फिल्म उद्योग से जुड़ा हुआ था और उसने मामले में तीसरे आरोपी राजशेखरन नायर से कुछ पैसे उधार लिए थे। इसके बदले उसने नायर को अपनी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार करने की अनुमति दी थी।

नायर नौसेना से ड्राइवर पद से सेवानिवृत्त हुआ था। नायर ने हाल ही में आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में यह चौथा फैसला है। लड़की ने शिकायत की थी कि उसका पिता उसे विभिन्न स्थानों पर ले गया था, जहां कई लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। (भाषा)

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