भाजपा नेता गिरिराज सिंह को अग्रिम जमानत

शुक्रवार, 25 अप्रैल 2014 (10:00 IST)
FILE
पटना। भड़काऊ भाषण देने के आरोप में दर्ज तीन में से एक मामले में भाजपा नेता गिरिराज सिंह को उस समय राहत मिली जब पटना की एक अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी।

पटना जिला और सत्र न्यायाधीश बीरेंद्र कुमार ने जन प्रतिनिधित्व कानून, 1950 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत 21 अप्रैल को पटना हवाईअड्डा पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी के संदर्भ में सिंह को जमानत दी।

नीतीश कुमार सरकार में पूर्व मंत्री रहे सिंह 19 अप्रैल को झारखंड के देवघर जिले में एक चुनावी सभा के दौरान यह कह कर विवादों में आ गए थे कि नरेंद्र मोदी का विरोध करने वालों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए।

सिंह के वकील जर्नादन राय ने अदालत के सामने दलील दी कि उनके मुवक्किल सक्षम प्राधिकार के समक्ष पहले ही कारण बताओ नोटिस का जवाब दे चुके हैं और उनका बयान किसी खास जाति अथवा समुदाय को लक्ष्य करके नहीं दिया गया। उनके नफरत फैलाने वाले भाषण के लिए देवघर, बोकारो और पटना में उनके खिलाफ तीन प्राथमिकी दर्ज की गई है।

बोकारो अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इस संदर्भ में बोकारो पुलिस का एक दल गुरुवार से सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पटना में है। दल ने उनके आवास पर छापा मारा था लेकिन सिंह वहां नहीं मिले थे। (भाषा)

वेबदुनिया पर पढ़ें