माया सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस

बुधवार, 1 जुलाई 2009 (16:52 IST)
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने राजधानी में कई जगहों पर राज्य सरकार द्वारा दलित महापुरुषों की मूर्तियाँ लगवाए जाने के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। मामले पर सुनवाई की अगली तारीख दस जुलाई है।

न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति सतीशचन्द्र की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता कर्नल (अवकाश प्राप्त) सत्यवीरसिंह यादव की जनहित याचिका पर बुधवार को यह आदेश दिया।

याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेन्द्र भाटिया ने दलील दी कि राज्य सरकार द्वारा शहर में मूर्तियाँ स्थापित किया जाना एक जुलाई 2005 के उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है।

उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार राजधानी के चौराहों और मुख्य मार्गों पर तीन ुट से अधिक ऊँचाई की मूर्तियाँ नहीं लगाई जा सकतीं और आदेश अभी भी प्रभावी है।

भाटिया का तर्क है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अनुमति लिए बगैर आलमबाग चौराहे व अन्य स्थानों पर ऊँची मूर्तियाँ लगाई गई हैं, जो नियम कानूनों के विपरीत हैं।

न्यायालय ने इस मामले में अगली सुनवाई दस जुलाई तय करते हुए इस बीच राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है।

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