दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने सिख की परिभाषा से संबंधित पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले पर पुनरीक्षा याचिका दायर करने का फैसला किया है।
डीएसजीएमसी अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना ने शनिवार को सिख विद्वान और उच्च न्यायालय के वकील डॉ. मल्कियत सिंह राही को एक पुनरीक्षा याचिका दायर करने के लिए अधिकृत किया है।
सरना ने इस बाबत कहा कि हम इस मामले में विशेषज्ञों से सलाह मशविरा कर रहे हैं।
एक रिट याचिका की सुनवाई करते हुए 30 मई 2009 को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने यह व्यवस्था दी थी कि कटे हुए बाल वाले लोगों को सिख नहीं कहा जा सकता।